भारत सरकार का सबसे दूरदर्शी और लोक-कल्याणकारी मिशन—"सबके लिए आवास (Housing for All)"—प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के माध्यम से देश के प्रत्येक बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्की छत प्रदान कर रहा है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा हाल ही में PMAY 2.0 के अंतर्गत 3 करोड़ अतिरिक्त पक्के मकानों के निर्माण की ऐतिहासिक स्वीकृति दी गई है।

यह योजना दो विशिष्ट धाराओं में संचालित होती है: PMAY-G (प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण) जिसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है, और PMAY-U (प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी) जिसका संचालन केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। दोनों प्रणालियों के पात्रता मापदंड, सब्सिडी वितरण तकनीक और ट्रैकिंग डैशबोर्ड पूर्णतः भिन्न हैं।

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शहरी आवेदन (PMAY-U)

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केंद्रीय लोक शिकायत

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1. PMAY 2.0 (2026) की वित्तीय संरचना और घटक

योजना के सुचारू संचालन के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग वित्तीय सहायता संरचनाएं निर्धारित की हैं। इन घटकों को समझने से आवेदकों को अपनी पात्रता श्रेणी चुनने में मदद मिलती है:

2. विस्तृत पात्रता एवं अपवर्जन मापदंड (Exclusion Criteria)

अक्सर लोग बिना नियमों को समझे आवेदन कर देते हैं, जिससे उनका फॉर्म प्रशासनिक स्तर पर निरस्त कर दिया जाता है। सरकार ने इसके लिए सख्त 'अपवर्जन मापदंड' (Exclusion Parameters) बनाए हैं:

ग्रामीण क्षेत्र के लिए अपवर्जन नियम (इनके होने पर लाभ नहीं मिलेगा):

  1. परिवार के किसी भी सदस्य के पास तिपहिया या चौपहिया मोटर वाहन (कार, ट्रैक्टर) होना।
  2. मशीनीकृत तीन-चार पहिया वाले कृषि उपकरण या मछली पकड़ने वाली नाव होना।
  3. परिवार के किसी सदस्य के पास ₹50,000 या उससे अधिक की सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) होना।
  4. परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में कार्यरत हो या उसकी मासिक आय ₹15,000 से अधिक हो।
  5. परिवार का कोई सदस्य आयकर (Income Tax) या व्यावसायिक करदाता हो।
  6. घर में रेफ्रिजरेटर (फ्रिज) या लैंडलाइन फोन कनेक्शन मौजूद होना।
  7. स्वामित्व में 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि (कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ) होना।

शहरी क्षेत्र के लिए आय श्रेणियां:

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3. दस्तावेज़ चेकलिस्ट और तकनीकी निर्देश

पोर्टल पर डेटा अपलोड करते समय फाइल का प्रारूप (Format) और आकार (Size) सही होना अनिवार्य है। यदि दस्तावेज़ धुंधले होंगे, तो सत्यापन अधिकारी (Verification Officer) उसे ब्लॉक कर देगा।

दस्तावेज़ का नाम स्वीकार्य प्रारूप अधिकतम फाइल साइज मुख्य आवश्यकता/उद्देश्य
लाभार्थी का पासपोर्ट फोटो JPG / JPEG 50 KB नवीनतम रंगीन फोटो होना अनिवार्य है।
आधार कार्ड (Aadhaar Card) PDF / JPG 100 KB नाम और जन्मतिथि आधार से मेल खानी चाहिए।
बैंक पासबुक / निरस्त चेक PDF / JPEG 100 KB खाता संख्या और IFSC कोड बिल्कुल साफ दिखना चाहिए।
जमीन के कागजात (खसरा/नकल) PDF प्रारूप 500 KB ग्रामीण क्षेत्र में स्वामित्व सिद्ध करने के लिए।
मनरेगा जॉब कार्ड (Job Card) PDF / JPG 100 KB अतिरिक्त 95 दिनों की मजदूरी मैपिंग के लिए।

4. ऑनलाइन आवेदन की सम्पूर्ण चरणबद्ध प्रक्रिया

शहरी क्षेत्र (PMAY-U) के लिए स्वयं ऑनलाइन आवेदन की विधि:

  1. सर्वप्रथम आवास मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल pmaymis.gov.in पर प्रवेश करें।
  2. मुख्य नेविगेशन बार में उपलब्ध "Citizen Assessment" विकल्प पर कर्सर ले जाएं और "Apply Online" पर क्लिक करें।
  3. अब अपनी श्रेणी (जैसे- BLC या AHP) का चयन करें। स्क्रीन पर आधार सत्यापन विंडो खुलेगी।
  4. यहाँ अपना 12 अंकों का आधार नंबर (Aadhaar Number) और आधार कार्ड पर दर्ज अपना नाम हुबहू टाइप करें और 'Check' पर क्लिक करें।
  5. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद मुख्य PMAY आवेदन प्रपत्र खुल जाएगा। इसमें अपने राज्य, जिला, शहर, वर्तमान पता, मोबाइल नंबर और परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड विवरण दर्ज करें।
  6. अपनी वार्षिक आय की सटीक जानकारी भरें और घोषणा पत्र पर टिक करके फॉर्म को Save/Submit करें।
  7. सिस्टम आपको एक विशिष्ट Assessment ID प्रदान करेगा, जिसका उपयोग लगान या स्थिति जांचने के लिए किया जाएगा।
🛑 ग्रामीण आवास (PMAY-G) के लिए आवेदन कैसे होता है?

आम नागरिक ग्रामीण आवास के लिए सीधे स्वयं ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते। इसके लिए सरकार द्वारा **'आवास+ (Awaas Plus)'** मोबाइल ऐप और डेटाबेस तैयार किया गया है। इसके तहत सर्वेक्षण अधिकारी (ग्राम प्रधान या पंचायत सचिव) आपके घर आकर भौतिक सत्यापन करता है और पात्र पाए जाने पर आपका नाम, जिओ-टैगिंग (खेत/कच्चे मकान की फोटो) के साथ सरकारी पोर्टल पर प्रविष्ट करता है। अतः ग्रामीण नागरिक सीधे अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में संपर्क करें।

5. आवेदन की स्थिति (Status Matrix) ट्रैक करने की प्रक्रिया

यदि आपने आवेदन कर दिया है या पूर्व में आपका नाम सूची में था, तो आप निम्नलिखित चरणों से अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति देख सकते हैं:

⚠️ फॉर्म रिजेक्ट (Reject) होने के 3 सबसे बड़े कारण और उनके उपाय

प्रशासनिक जांच में लगभग 15% फॉर्म निरस्त कर दिए जाते हैं। इनके मुख्य कारण और समाधान इस प्रकार हैं:

  1. दोषपूर्ण बैंक खाता (Invalid Bank Account): यदि आपका बैंक खाता आधार से लिंक (Aadhaar Seeding) नहीं है या खाता निष्क्रिय (Inoperative) है, तो DBT फेल हो जाता है। उपाय: अपने बैंक जाकर NPCI मैपिंग और ई-केवाईसी तुरंत करवाएं।
  2. पूर्व में पक्का मकान होना: यदि देश में कहीं भी आपके या आपके परिवार के नाम पर पक्का मकान पंजीकृत पाया जाता है, तो फॉर्म निरस्त होगा।
  3. धुंधले दस्तावेज़: अपठनीय पीडीएफ अपलोड करने पर फॉर्म वापस (Revert) कर दिया जाता है। हमेशा स्पष्ट और हाई-रेसोल्यूशन फाइल ही अपलोड करें।

6. शिकायत निवारण प्रणाली (Grievance Redressal)

यदि पात्रता सूची में नाम होने के बावजूद अधिकारी आपसे रिश्वत की मांग करते हैं, या आपकी किश्त बेवजह रोक दी गई है, तो सरकार की त्रि-स्तरीय शिकायत प्रणाली का उपयोग करें:

  1. केंद्रीय पोर्टल (PGPortal): भारत सरकार के लोक शिकायत पोर्टल pgportal.gov.in पर जाकर सीधे ग्रामीण विकास मंत्रालय या शहरी आवास मंत्रालय को ऑनलाइन शिकायत भेजें। यहाँ दर्ज शिकायतों का निवारण 30 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से करना होता है।
  2. राज्य स्तरीय सीएम हेल्पलाइन: आप अपने राज्य की समर्पित हेल्पलाइन (जैसे उत्तर प्रदेश में 1076, मध्य प्रदेश में 181, बिहार में जनशिकायत) पर कॉल करके अपनी किश्त की स्थिति की जांच और शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
  3. जिला सतर्कता समिति: सीधे अपने जिले के विकास भवन में जाकर मुख्य विकास अधिकारी (CDO) या जिला मजिस्ट्रेट (DM) को लिखित आवेदन प्रस्तुत करें।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में कुल कितनी सब्सिडी मिलती है? +
पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों में ₹1.30 लाख की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता मिलती है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन से ₹12,000 शौचालय के लिए और मनरेगा मजदूरी मिलती है। शहरी क्षेत्रों में होम लोन के ब्याज पर ₹2.67 लाख तक की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी (CLSS) प्रदान की जाती है।
पीएम आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) की नई लिस्ट 2026 में अपना नाम कैसे खोजें? +
लाभार्थी नई सूची देखने के लिए आधिकारिक पोर्टल pmayg.nic.in या rhreporting.nic.in पर जा सकते हैं। वहां 'Awaassoft' के तहत 'Report' विकल्प चुनें, फिर 'Beneficiary details for verification' पर क्लिक करें। अपने राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चयन कर सुरक्षा कोड दर्ज करें; पूरी लिस्ट आपके स्क्रीन पर आ जाएगी।
क्या पक्के मकान के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वयं किया जा सकता है? +
हाँ, यदि आप शहरी क्षेत्र के निवासी हैं, तो PMAY-U की आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर 'Citizen Assessment' के माध्यम से सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वयं नहीं किया जा सकता; इसके लिए डेटा प्रविष्टि केवल ग्राम प्रधान या सचिव के माध्यम से 'आवास प्लस' सॉफ़्टवेयर पर की जाती है।
पीएम आवास का पैसा बैंक खाते में न आने या पेंडिंग होने पर कहाँ शिकायत करें? +
यदि आपका नाम स्वीकृत सूची में है लेकिन राशि पेंडिंग है, तो आप भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग के आधिकारिक लोक शिकायत पोर्टल pgportal.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या सीधे अपने जिला विकास अधिकारी (DDO) या मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) को लिखित शिकायत दे सकते हैं।